Mukhymantri Panjikaran Protsahan Yojana : हरियाणा सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूर के लिए बहुत सारा कलाकारी योजना को लांच किया गया है, यदि आप वैसे मजदूर है जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं तो आपके लिए हरियाणा सरकार के द्वारा Mukhymantri Panjikaran Protsahan Yojana का शुभारंभ किया गया है. इस योजना के तहत आवेदन फॉर्म भरते ही आपको आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाएगा.
जी हां इस आर्टिकल के द्वारा खबर देना चाहते हैं कि ₹1100 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा इस स्कीम के तहत दिया जाएगा. अगर आप भी इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु इच्छुक मजदूर हैं तो यह पोस्ट बेहद ही लाभदायक एवं वरदान होने वाला है इस पोस्ट को पूरा पढ़कर आसानी से बिना कोई समस्या का सामना किए हुए फार्म जमा कर सकते हैं.
जाने मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना है क्या
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीनाथ सिंह सैनी जी के द्वारा श्रमिकों के फायदे हेतु लॉन्च किया गया Mukhymantri Panjikaran Protsahan Yojana एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकारी योजना है इस योजना का शुभारंभ 19 जून 2024 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है. इस स्क्रीन का उद्देश्य केवल और केवल मजदूर को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है.
आपको अच्छी तरह से पता होगा कि हरियाणा राज्य में ऐसे बहुत सारे मजदूर है जो असंगठित समूह से जुड़े हुए हैं. इन लोगों का आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए ही सरकार मुख्य रूप से Mukhymantri Panjikaran Protsahan Yojana 2025 का शुभारंभ कर चुकी है. श्रमिकों का एक डेटाबेस तैयार होगा और उन्हें सरकार के द्वारा इस योजना के साथ ही अन्य योजना का लाभ दिया जाएगा
योजना में आवेदन कौन कर सकता है
- हरियाणा सरकार के द्वारा चलाए जा रहा इस योजना के लिए केवल हरियाणा के मूल निवासी आवेदन कर सकते हैं.
- श्रमिक लोगों को मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना का आवेदन करने के लिए HBOCDWW बोर्ड में पंजीकृत होना अनिवार्य है.
- आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे.
कौन सा दस्तावेज की जरूरत होगी
हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज की जरूरत होगी.
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासबुक की विवरण
- शपथ पत्र
- पासपोर्ट फोटो जैसे अन्य जरूरी दस्तावेज की जरूरत होगी.
कैसे आवेदन कर सकते हैं
अगर आप हरियाणा सरकार के द्वारा चलाए जा रहा Mukhymantri Panjikaran Protsahan Yojana 2025 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो लेबर डिपार्मेंट हरियाणा का आधिकारिक पोर्टल डिवाइस में ओपन करना है. पोर्टल के होम पेज पर दिए गए वेलफेयर स्कीम क्षेत्र पर टच कर देना है नया पेज खुलने पर मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना ऑप्शन का चयन कर लेना है.
आप लोगों के सामने आवेदन फार्म प्राप्त हो जाएगा. इस आवेदन फार्म में संपूर्ण जानकारी सही-सही भरना है. संपूर्ण दस्तावेज को साफ-साफ स्कैन करना है तथा अपलोड करना है. सबमिट के बटन का चयन करके आवेदन फार्म जमा करना है. अब आवेदन जाँच होगा और उसके बाद आर्थिक सहायता ₹1100/- दी जाएगी.