Aapki Beti Hamari Beti Yojana : हरियाणा सरकार के द्वारा बहुत सारा योजना को क्रियान्वित हर रोज किया जा रहा है. यदि आप हरियाणा राज्य के रहने वाले उम्मीदवार है तो आपके लिए इस राज्य के सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में खबर देने जा रहे हैं. हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा राज्य के रहने वाले बिटिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना क्रियान्वित किया गया है.
शुरू किया गया इस स्कीम के अंतर्गत सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों को लाभ उपलब्ध करवाया जाएगा. चलिए अब आपको बताते चले कि इस स्कीम का पूरा नाम हरियाणा सरकार के द्वारा Aapki Beti Hamari Beti Yojana रखा गया है तो यदि आपकी बेटी हमारी बेटी योजना 2025 से जुड़ी हर जानकारी हासिल करना जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है.
यह योजना सिर्फ बेटियों के लिए हुई शुरू, मिलेगी आर्थिक सहायता ₹21000/-
हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ बेटियों के लिए ही Aapki Beti Hamari Beti Yojana 2025 को संचालित किया गया है जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा आपको बता दे कि ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही साथ शहरी क्षेत्र के रहने वाले परिवार को भी आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जाएगा.
इस योजना का एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले बेटियों को आर्थिक सहायता पूरे 21000 रुपए का सरकार देगी. यह बिल्कुल सही और पक्की खबर सुन पा रहे हैं यह पैसे सरकार के द्वारा बिटिया का शादी खर्च के लिए दिया जा रहा है. तो यदि योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आवेदन करने हेतु पूरी जानकारी नीचे जरूर पढ़ने का कोशिश करें.
योजना का मिलने वाला विभिन्न लाभ
नीचे दिए गए अलग-अलग योजना के तहत दिए जाएंगे.
- योजना के अंतर्गत परिवार में जन्म लेने वाली पहली बेटी को सरकार आर्थिक सहायता ₹21000/- रुपया देने वाली है.
- 22 जनवरी 2015 के बाद परिवार में दूसरी लड़की जन्म लेगी तो LIC के द्वारा सरकार 21000 रूपया निवेश करने वाली है.
- सभी धर्म के साथ ही साथ सभी जाति पंथ के लाभार्थियों को लाभ मिलेगा.
- 21 जनवरी 2015 को या उससे पहले दूसरी लड़की जन्म होने पर परिवार को ₹5000 5 साल तक सरकार के द्वारा दिया जाएगा.
- एलआईसी के द्वारा दी जाने वाली राशि तब मिलेगी जब बेटी का उम्र 18 वर्ष पूरा हो जाएगा.
योजना में आवेदन हेतु महत्वपूर्ण पात्रता मानदंड
- आवेदन करने हेतु आवेदक का मूल निवासी हरियाणा का चाहिए.
- लाभ लेने हेतु आवेदक को अनुसूचित जाति से संबंध रखना होना चाहिए.
- योजना का लाभ लेने के लिए गर्भवती महिलाओं का आंगनवाड़ी केंद्र में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है.
- बच्चों के जन्म के बाद माता के उम्र अनुसार टीकाकरण का रिकॉर्ड देना अनिवार्य.
- लाभ लेने के लिए बेटियों को स्कूल में एडमिशन करवाना जरूरी है.
- लाभ उठाने हेतु माता-पिता आयकर दाता नहीं होना आवश्यक है.
- सरकार के द्वारा दिए जाने वाले अलग-अलग पेंशन का लाभ बेटी के माता-पिता को नहीं मिलना होना चाहिए.
योजना का लाभ हेतु जरूरी डॉक्यूमेंट
- पहचान पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- बिजली बिल
- टेलीफोन बिल
- कास्ट सर्टिफिकेट
- अनुसूचित जाति के मामले में बीपीएल सर्टिफिकेट
- टीकाकरण रिपोर्ट इत्यादि