Haryana Makan Marmat Yojana 2025 : नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों Haryana सरकार के द्वारा हरियाणा राज्य करवाने वाले सभी व्यक्ति के लिए Haryana Makan Marmat Yojana 2025 को शुरू कर दिया गया है. आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि हरियाणा राज्य के बीपीएल राशन कार्ड धारक के लिए मुख्य रूप से इस हरियाणा मकान मरमत योजना को आरंभ किया गया है.
आरंभ किया गया इस स्कीम के अंतर्गत हरियाणा सरकार के द्वारा घर की मरम्मत हेतु आर्थिक मदद उपलब्ध कराया जा रहा है. इस प्रदेश के रहने वाले जो भी व्यक्ति लोग Haryana Makan Marmat Yojana 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उन लोगों को 80 हजार रुपए की आर्थिक मदद सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा जिसके लिए अधिक जानकारी आगे आपको प्राप्त करना जरूरी है.
घर की मरम्मत के लिए मिलेगा आर्थिक सहायता
प्रदेश के सरकार के द्वारा Haryana Makan Marmat Yojana 2025 के जरिया घर की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता दिया. यह आर्थिक सहायता की राशि उन्हीं लोगों को मिलने वाला है जो लोग हरियाणा मकान मरमत योजना के लिए आवेदन करेंगे साथ ही साथ केवल पात्र व्यक्ति को ही सरकार लाभ उपलब्ध करवाने वाली है.
आर्थिक मदद मिलेगा ₹80000
सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को बता दे की हरियाणा सरकार के Haryana Makan Marmat Yojana 2025 का दूसरा नाम डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना भी है. इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के परिवार को घर का मरम्मत हेतु या नया घर बनाने हेतु आर्थिक सहायता सरकार देती है.
इस स्कीम के तहत पहले ₹50000 दिया जाता था लेकिन अब इस राशि को बढ़ा दिया गया है जो कि अब डीबीटी के द्वारा ₹80,000 रुपया खाते में ट्रांसफर की जाएगी. यह आर्थिक मदद के द्वारा घर का मरम्मत कर सकते हैं या नया घर बना सकते हैं.
मकान मरम्मत योजना का जरूरी पात्रता
- मकान मरम्मत योजना का आवेदन करने के लिए हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए.
- Haryana के इस स्कीम के लिए केवल और केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC एवं पिछड़ा वर्ग की उम्मीदवार को फॉर्म भरना होगा.
- जो उम्मीदवार आवेदन कर रहे हैं उन लोगों का वार्षिक इनकम ₹100000 से अधिक ना हो.
- 10 वर्ष या इससे पुराना मकान उपलब्ध होना चाहिए.
- जो कोई अन्य आवास योजना का लाभ नहीं लिए हैं उनको ही आवेदन करने का मौका दिया जाएगा.
आवेदन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक का मकान के डॉक्यूमेंट
- आवेदक का राशन कार्ड
- आवेदक का पासपोर्ट फोटो
- आवेदक का पहचान पत्र
- आवेदक का कास्ट प्रमाण पत्र
- आवेदक का पासबुक
- आवेदक का मोबाइल नंबर
- आवेदक का ईमेल आईडी
- आवेदक का इनकम सर्टिफिकेट,
- इत्यादि
हरियाणा मकान मरम्मत योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक पोर्टल पर आना है.
- होम पेज पर दिए गए रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पूरा करना है.
- यूजर नेम और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करना है.
- Haryana Makan Marmat Yojana 2025 के फॉर्म को भरना है.
- दस्तावेज को अपलोड करना है.
- फॉर्म अंतिम सबमिट करना है.