Pension Scheme Good News : करोड़ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पेंशन स्कीम में सरकार ने किया बड़ा ऐलान

Pension Scheme Good News : दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार के द्वारा बहुत ही बड़ा ऐलान किया गया है, यह ऐलान पेंशन स्कीम में हुआ है, सरकार के द्वारा पेंशन स्कीम हेतु तय किया गया समय सीमा को आगे 3 महीना बढ़ा दिया गया है, आप सभी सरकारी कर्मचारी जो यूपीएससी या एनपीएस के साथ रहने हेतु इच्छुक है वह निर्णय कर सकते हैं इसको लेकर सरकार ने 3 महीने का समय और आप लोगों को दे दिया है.

भारत देश के केंद्रीय कर्मचारियों हेतु सरकार के द्वारा यह बड़ा ऐलान सभी कर्मचारी के लिए यह खबर राहत भरी है, वित्त मंत्रालय के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के चयन हेतु समय सीमा को बढ़ाया गया है, देश भर के केंद्रीय कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम का चुनाव अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तक कर पाएंगे.

पेंशन योजना की तारीख सरकार ने बढ़ाई

आप सभी लोगों को बता दूँ की सरकार के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम एवं एनपीएस दोनों में से किसी एक का चुनाव करने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को समय सीमा अब अधिक दिया गया है, पेंशन योजना की तारीख सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया है.

आप सभी केंद्रीय कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम एवं एनपीएस में से कोई एक का चुनाव आखिरी तिथि 30 सितंबर 2025 तक करने का फैसला ले सकते हैं. ऐसी जानकारी सरकार के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके दिया गया है.

कर्मचारियों को 3 महीने का अधिक समय प्राप्त हुआ

दोस्तों आप सभी कर्मचारियों को बता दें कि स्टेकहोल्डर से डेड लाइन बढ़ाने के अनुरोध के तहत यूपीएस के लिए विकल्प का चुनाव करने का समय सीमा कर्मचारियों को 3 महीने का अधिक प्राप्त हो चुका है,

3 महीना अधिक समय प्राप्त हुआ इसके अनुसार आखिरी तिथि 30 सितंबर 2025 तक कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम विकल्प चुनाव करने का समय सरकारी के द्वारा सौंप दिया गया है.

UPS की डेडलाइन सरकार के द्वारा क्यों बढ़ाया गया

रिपोर्ट के अनुसार मिली हुई जानकारी के मुताबिक सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने का विकल्प प्रदान करने में पूरी तरह विफल रही इसके साथ ही कर्मचारी यूपीएस को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अधिकतर कर्मचारियों के द्वारा यूपीएस विकल्प के जगह एनपीएस का चुनाव किया जा रहा है, साथ ही यदि सरकारी कर्मचारी यूपीएस का चुनाव कर लेते हैं तो एनपीएस में पुनः नहीं जा सकते हैं.

यदि आप सभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का चुनाव कर लेते हैं तो फंड यूपीएस के अंतर्गत टैग किए गए प्लान में स्थानांतरित हो जाएगा, अतः इन कुछ मुख्य कारण से सरकार के द्वारा यूपीएस की डेडलाइन बढ़ाई गई.

NPS से UPS में कौन कर्मचारी स्विच कर सकेंगे

जानकारी मिला हुआ है कि जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में मौजूद है एवं केंद्र सरकार का जो कर्मचारी 31 मार्च 2025 तक या उससे पहले रिटायर हुए हैं तो इस योजना में शामिल हो सकेंगे, इसके अलावा कम से कम 10 साल के सेवा के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारी NPS से यूपीएस में स्विच कर सकेंगे.

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