7th Pay Commission : दोस्तों इस देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन धमाकेदार खुशी की खबर आ चुका है. सरकार के द्वारा सभी कर्मचारियों को विशेष सुविधा प्रदान की गई है. खासकर उन लोगों को जो नेशनल पेंशन सिस्टम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में प्रवेश होना चाहते हैं. नया व्यवस्था के अंतर्गत कर्मचारी लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम के अनेक फायदे प्राप्त हो सकेगा.
ऐसा निर्णय उन स्थिति में लागू होगा जहां कर्मचारियों को सेवा के दौरान कोई अनहोनी हो जाए या कोई गंभीर समस्या का कर्मचारी सामना करें, पूरी जानकारी के लिए इस पोस्ट के द्वारा दिया गया 7th Pay Commission की पूरी खबर पढ़ना होगा.
गंभीर स्थिति में यें लाभ मिलेंगे
दोस्तों सरकार के द्वारा कहा गया है कि कोई कर्मचारी का नौकरी के दौरान दुर्भाग्य वर्ष मृत्यु हो जाता है या वह कोई गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो उनके परिवारजनों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा,
ऐसी व्यवस्था को दुर्घटना की स्थिति में भी लागू किया जाएगा. इसके बाद कर्मचारियों के परिवार को आर्थिक सुरक्षा का एहसास होने वाला है और भविष्य को लेकर परिवार निश्चित रहेंगे.
नया सर्कुलर पेंशन विभाग का
पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा महत्वपूर्ण परिपत्र हाल ही में जारी किया गया है. जिसके अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ चयन करने का अधिकार मिल रहा है. विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए यह सुविधा है जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत बिलॉन्ग करते हैं.
इस ऑप्शन का उपयोग तब हो सकता है जब उनकी मृत्यु हो जाए या अपंग हो जाए या उन्हें सेवा से निष्कासित कर दिया जाए.
नया योजना का कार्यान्वयन
केंद्र सरकार के द्वारा यह बात स्पष्ट रूप से बताया गया है कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आने वाले सभी सदस्य को सेवा में शामिल होने के समय एक ऑप्शन उपलब्ध करवाया जाएगा. इस ऑप्शन में उन्हें तय करना है कि नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ लेने हेतु इच्छुक है या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज के नियम के तहत लाभ उठाने हेतु इच्छुक है.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का शुरुआत
आदेश के तहत यह बात सामने आया कि केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम को वैकल्पिक योजना के रूप में शामिल किया गया है. यह अप्रैल 2025 से प्रभावित हो चुकी है इसका अर्थ है कि जो कर्मचारी अभी एनपीएस के तहत हैं उन्हें यूपीएस चयन करने का मौका मिलेगा.
पूर्व में बना हुआ नियम
सरकार के द्वारा वर्ष 2021 में केंद्रीय सिविल सेवा हेतु राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन संबंधी नियम तैयार किया गया था.
तैयार किया गया नियम के क्रम संख्या 10 में दिए गए नियम के अनुसार प्रावधान किया गया था कि कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में एनपीएस या OPS में से किसी एक चीज का चयन कर सकेंगे.
अब इस नियम को और भी अधिक स्पष्ट सरकार के द्वारा किया गया है ताकि कर्मचारियों को अधिक से अधिक बेहतरीन सुरक्षा प्राप्त हो सके.